अबू फ़रहान छोटू
कोसी की आस@किशनगंज
जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र के झुनकी मुशहरा पंचायत के फाराबारी गांव में कालाबजारी के साढ़े तीन क्विंटल गेहूँ के साथ दो लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा। उसके बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह बीडीओ द्वारा जाँच की गई थी, जिसमें पाया गया कि ज़ब्त आनाज डीलर मो0 अजलम का है। उसके बाद टेढ़ागाछ बीडीओ गुलजारी कुमार पंडित ने टेढ़ागाछ थाना में डीलर सहित तीन व्यक्ति के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज कराई है।
बीडीओ द्वारा थाना में दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि झुनकी मुशहरा पंचायत के फाराबारी स्थित पीडीएस डीलर असलम पिता कटाणु के द्वारा दो व्यापारी को पीडीएस का चावल एवं गेहूँ कालाबाजारी में बेचने की सूचना मिली थी। सूचना देने वाले मो0 कालिम (काल्पनिक नाम) ने फोन कर सूचना दी कि ग्रामीणों द्वारा दो व्यापारियों, जो कलाबाजारी का चावल एवं गेहूँ साइकिल पर ले जा रहे थे, उन्हें फुटानी चौक पर पकड़ा गया है।
मोबाइल पर सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुँचकर जाँच किया गया। दोनों व्यापारी वहाँ नहीं पाए गए किंतु घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों पकड़े गए व्यापारी का लिखित बयान उपलब्ध कराया जिसमें दोनों व्यापारी का लिखित रूप में बताया गया कि आनाज आज पीडीएस डीलर असलम पिता कटान से खरीदे हैं और पकड़ा गया आनाज सिर्फ गेहूं तथा चावल नहीं पकड़े गए।गेहूं को जप्त किया गया पीडीएस डीलर असलम पिता कटाणु यूके भंडार पंजी एवं भंडार गृह की जांच की गई, तो नवंबर 2019 में आनाज के आवंटन वितरण एवं अवशेष की स्थिति दोनों में अंतर पाई गई।
भौतिक रूप में अंत्योदय एवं पीएचएच अवशेष 7.64 क्विंटल के बदले 8.5 क्विंटल गेंहू और अंत्योदय पीएचएच-11.46 क्विंटल के बदले 13 क्विंटल एवं किरासन तेल 150 सौ लीटर के बदले 2005 लीटर पाया गया। इस प्रकार अवशेष में दर्शाइए मात्रा से अधिक मात्रा भौतिक जांच में पाई गई। स्पष्टतः रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अनाज कालाबाजारी इंगित करता है। ज़ब्त गेहूँ के बोरे एवं डीलर के दुकान में स्टाक में उपलब्ध अनाज में काफी समानता है।
उपरोक्त घटना के आधार पर संबंधित डीलर असलम पिता काटानु ग्राम फरवरी, केशवलाल मंडल पिता शांतु लाल मंडल, विष्णु लाल मंडल पिता पदम लाल मंडल जरिया बीटा पंचायत खनियाबाद एवं मुख्य शिकायतकर्ता ग्राम फ़ाराबाड़ी के मो0 कालिम (काल्पनिक नाम) के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आवेदन दिया है। वहीं थाना अध्यक्ष चितरंजन प्रसाद यादव ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवेदन के आधार में कांड संखिया 149/19 दर्ज कर जांच की जा रही है।