बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर जारी रहेगी रोक – पटना हाई कोर्ट

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पटना : हाई कोर्ट में सीटीईटी के दिसंबर माह में आयोजित परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के तरफ से किये केस में आज सुनवाई हुई। सीटीईटी के दिसंबर माह में आयोजित परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौके दिये जाने के मुद्दे का केस नीरज कुमार द्वारा दायर केस CWJC 6767/20 की सुनवाई हुई।

पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली प्रक्रिया पर लगे रोक को हटाने से फिलहाल इन्कार किया। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में फिर से विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून,2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर,2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते है। विज्ञापन प्रकाशन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है ?

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब 8 जून, 2020 को विज्ञापन निकाला गया, तो राज्य सरकार कैसे 23 नवंबर,2019 को कटऑफ डेट कह रही है। कोर्ट ने कहा कि 8 जून,2019 तक सी टी ई टी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनु कुमार ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं। इस मामलें पर अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

राहुल यादव
कोशी की आस@मधेपुरा

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