पूर्णियाॅं पुलिस के अपराध गोष्ठी द्वारा आज दिनांक 06.10.2020 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि पुलिस केन्द्र, पूर्णियाॅं में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन कोरोना संकट के मद्देनजर Social Distancing का पालन करते हुए किया गया। अपराध गोष्ठी में जिले के सहायक पुलिस अधीक्षक (परिक्ष्मान)/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/विषेष लोक अभियोजक, अनु0जाति/जनजाति/ जिला अभियोजन पदाधिकारी/ पुलिस अंचल निरीक्षक, विशेष शाखा के पदाधिकारी/उत्पाद विभाग के पुलिस निरीक्षक सभी थानाध्यक्ष के साथ-साथ प्रभारी चाईल्ड लाईन पूर्णियाँ द्वारा भाग लिया गया।
अपराध समीक्षा बैठक में अनुपालन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किया गया हैः-
Covid-19 के संक्रमण को रोकने हेतु सार्वजनिक स्थल पर Mask पहना अनिवार्य है, इसलिए सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को Mask का इस्तेमाल करते हुए Social Distancing का भी पालन करने एवं अनुपालन कराने हेतु निर्देषित किया गया।
अपराध गोष्ठी में सभी थानाध्यक्ष/अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आसन्न विधान सभा चुनाव के मद्देनजर अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से संभावित स्थानों पर चेकिंग/छापामारी सुनिश्चित कराने तथा लंबित वारंट कुर्की का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
अगामी विधान सभा चुनाव-2020 को देखते हुए कुख्यात अपराधकर्मियों के विरुद्व अपराध नियंत्रण की धाराओं के तहत सी.सी.ए. का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु सभी थानाध्यक्ष/अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।
विधान सभा चुनाव के अवसर पर मतदान में गड़बड़ी करने की संभावना वाले असामाजिक तत्वों को चिन्ह्ति कर उनके विरूद्ध निरोधात्मक कारवाई करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। आगामी विधान सभा चुनाव-2020 को देखते हुए सभी अंचल पुलिस निरीक्षक को अपने-अपने क्षेत्र के थाना पर जाकर लंबित कांडों की समीक्षा कर लंबित वांरट/कुर्की की विवरणी तैयार करने का निर्देष दिया गया।
आगामी विधान सभा चुनाव-2020 के मद्देनजर जप्त अवैध शराब के जाॅचोपरान्त विनिष्टीकरण करने हेतु प्रस्ताव समर्पित करने तथा उत्पाद विभाग के साथ मिलकर संयुक्त छापामारी करने का निर्देष सभी थानाध्यक्ष/पु0नि0/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देष गया। इस कार्य हेतु Liquor tracking Dog का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया गया।
आगामी विधान सभा चुनाव-2020 को देखते हुए सीमावर्ती राज्य के संबंधित जिला/अनुमंडल/थाना के साथ समन्वय बैठक करने का निर्देष अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बायसी को दिया गया। विगत विधान सभा एवं लोक सभा चुनाव के दौरान घटित घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्व निरोधात्मक कारवाई करने का निर्देष दिया गया। इन अभियुक्तों में से कोई इस जिले के अन्य थाना/अनुमंडल के हो तो उनके विरुद्व निरोधात्मक कारवाई करने हेतु संबंधित थाना/अनुमंडल से पत्राचार करेंगें, यदि इस जिले के बाहर के अभियुक्त हो तो संबंधित अभियुक्त के विरुद्व उचित माध्यम से संबंधित पुलिस अधिक्षक को निरोधात्मक कारवाई करने हेतु अनुरोध करेंगे।
शहरी क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं घटना में शामिल गिरोह को चिन्हित कर गिरफ्तारी करने हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाॅं को अपने नेतृत्व में टीम का गठन निर्देष दिया गया तथा वाहन चोर के संगठित गिरोह का पता लगाने हेतु सभी थानाध्यक्ष/अंचल पुलिस निरीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को नियमित रूप से संध्या गश्ती/रात्रि गश्ती करने का निर्देश दिया गया।
माननीय न्यायालय से धारा-156(3) द.प्र.स. के तह्त विभिन्न थाना में कांड दर्ज कराने हेतु भेजे गये सभी लंबित परिवाद पत्र पर अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देष दिया गया।
लंबित कांड का मिलान अपराध शाखा एवं हिन्दी शाखा के अपराध अनुक्रमणी से कराने का निर्देष सभी अंचल पुलिस निरीक्षक/पु0नि0-सह-थानाध्यक्ष को दिया गया। संबंधित अंचल पुलिस निरीक्ष/पु0नि0-सह-थानाध्यक्ष द्वारा हिन्दी शाखा के अपराध अनुक्रमणी से मिलान किया गया। तदोपरान्त सभी अंचल पुलिस निरीक्षक /पु0नि0- सह-थानाध्यक्ष को इस आषय का प्रमाण पत्र देने का निर्देष दिष गया कि अब उनके अंचल/थाना में कोई भी कांड दैनिक प्रतिवेदन से नहीं हटा हुआ है।
एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण के तहत दर्ज कांडों के साथ-साथ बलात्कार से संबंधित कांडों का अनुसंधान पूर्ण कर 60 दिनों के अंदर निष्पादन करने तथा पीड़ित को
प्रथम किस्त का मुआवजा राषि दिलाने हेतु, कांड दर्ज होने के साथ ही मुआवजा प्रस्ताव भेजने निर्देष दिया गया। बैठक में उपस्थित विषेष लोक अभियोजक एस.सी./एस.टी. से अनुरोध किया गया कि एस.सी./एस.टी. के कांडों के अनुसंधान केे क्रम में माननीय न्यायालय से वारंट/इस्तेहार/कुर्की जप्ती निर्गत करने में अनुसंधानक को आवष्यक सहयोग देंगें।
अनुसुचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कांड दर्ज कराने के लिए जिला स्तर पर अनुसुचित जाति/जनजाति थाना सृजित है। फिर भी यदि अनुसुचित जाति/जनजाति कोटि के व्यक्ति अपने गृह थाना में कांड दर्ज कराना चाहता है तो संबंधित थाना का दायित्व होगा कि वे उनके द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ करेंगे।
मुख्यमंत्री जनता दरबार/प्रधानमंत्री सचिवालय से प्राप्त लंबित परिवादों की जाॅंच कर निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करने का निर्देष सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का दिया गया। मद्यनिषेध कानून को सफल बनाने हेतु जिले में गठित Anti Liquor Task Force के पदधिकारियों एवं कर्मी को कारगर तरीके से प्रत्येक दिन छापामारी कर उपलब्धि से अवगत कराने का निर्देष दिया गया ।
प्रफुल्ल कुमार सिंह
कोशी की आस@पूर्णियाँ