बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में धारा 144 लागू

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सहरसा – चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के बाद विधि-व्यवस्था बनाये रखने को लेकर जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार ने चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक या 60 दिनों तक जो भी पहले समाप्त हो पूरे जिले में धारा 144 लागू किया है। निर्वाचन प्रक्रिया मतगणना के बाद समाप्त होता है।

इसको लेकर इस तिथि तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जिले में इसे लागू किया है। इसके अंतर्गत पांच या इससे अधिक व्यक्ति किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन द्वारा किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

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उन्होंने आगे कहा कि स्पीकर का प्रयोग 10 बजे रात्रि से छह बजे सुबह तक वर्जित रहेगा। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल एवं संगठन किसी प्रकार का पोस्ट, पर्चा, आलेख, फोटो सहित किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो का प्रकाशन नहीं करेंगे। जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।

आगे बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिये नहीं करेंगे एवं सांप्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे। प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का इस्तमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिये नहीं किया जाएगा। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, शवयात्रा, हाट-बाजार, कर्तव्य पर तैनात कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नही है।

रितेश : हन्नी
कोशी की आस@सहरसा

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