“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” का लाभ लेने के लिए किसानों की आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है। केवल पात्र किसान ही इस निधि का लाभ लेने के हकदार होंगे। इसके अंतर्गत ऐसे किसान परिवार जिसमें पति-पत्नी के आलवे 18 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं तथा कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक हो। यह योजना दिनांक 01 दिसंबर 2018 से लागू की गई है तथा पात्र किसानों के लिए सूची बनाने का आधार के लिए एक कट ऑफ डेट 01 फरवरी 2019 निर्धारित की गई है। अर्थात 01 फरवरी 2019 तक के लैंड रिकॉर्ड में किसान का नाम दर्ज होना आवश्यक है। इस योजना द्वारा लगभग 12.5 करोड़ किसान परिवारों की मदद की जाएगी। भू-स्वामी के रिकॉर्ड में जिन किसानों का नाम शामिल होगा वही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना में शामिल सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष ₹6000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ या 2 हैक्टेयर या उससे कम जमीन है, वो सभी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे तथा इस राशि का फसल की उपज से कोई संबंध नहीं है।
“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” योजना में मिलने वाली राशि का उपयोग किसान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में कर सकते है। इस योजना के तहत सम्मान राशि ₹2000/-₹2000/- की तीन किस्तों में 4-4 माह के अंतराल पर सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना के पीछे सरकार का यह मानना है कि इतनी छोटी जमीन पर होने वाली पैदावार से किसान वर्ष भर अपने परिवार का पोषण और जरूरतें पूरा नहीं कर सकता यानि यह योजना छोटे किसानों को खेती और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक मदद करने के उदेश्य के लिए बनाई गई है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि किसान अपना नाम भू-स्वामी के रिकॉर्ड में देखें। यदि आपका नाम भू-स्वामी के रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा है, तो अपने पटवारी, तहसील या भू-राजस्व विभाग में संपर्क करें। इस स्कीम का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के किसान उठा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़ अन्य कर्मचारी या अधिकारी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ₹10,000/- से अधिक पेंशन पाने वाले किसान, डॉक्टर, वकील और पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स देने वाले तथा सांसद, विधायक, मंत्री, और मेयर आदि इस योजना के तहत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। इसका लाभ किसी भी संप्रदाय का किसान उठा सकता है और अधिक जानकारी के लिए अपने पटवारी से या तहसील में जा कर पता किया जा सकता है। यदि आप इंटरनेट चलाना जानते हैं तो “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के बारे में विस्तृत जानकारी भारत सरकार के आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक कदम-
सबसे पहले अपने क्षेत्र के कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, साथ ही रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर का होना आवश्यक है। इस योजना से संबंधित जानकारी लेखापाल से भी प्राप्त की जा सकती है क्योंकि लेखापाल की ही यह सत्यापित करता है कि आप किसान हैं। किसान कृषि विभाग के वेबसाइट पर भी जाकर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन ग्राम पंचायत या पास के सीएससी सेंटर से किया जा सकता है। ध्यान रहे आधार कार्ड का होना आवश्यक है। किसानों के नाम की सूची पंचायत भवन में लगाई जाएगी, इसके अलावा पात्र किसान के मोबाइल पर भी एस एम एस भेजा जाएगा।
सरकार ने हेल्पलाइन नम्बर जारी किया–
केंद्र सरकार “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” योजना को लेकर ज्यादा सक्रिय है और सभी किसानों को ध्यान में रखकर हेल्पलाईन नंबर जारी किया है। देश के किसी भी राज्य के किसान 011 – 23381092 नंबर पर फोन करके योजना से जुडी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने एक्सटेंसन नंबर 2715 और 2709 जरी किया है। इसके अलावा किसान pmkisan-ict@gov.nic.in पर ईमेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
किसान अपना नाम यहाँ चेक कर सकते हैं-
“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” योजना 24 फरवरी को उत्तरप्रदेश से शुरू की गई थी। इसके बाद किसानों को पहली क़िस्त दिया गया है। सरकार ने किसानों की सहायता के लिए एक वेबसाईट शुरू की है जहाँ से देश भर के किसान अपना नाम देख सकते हैं। किसान https://pmkisan.gov.in पर अपना नाम, गाँव तथा जिले का नाम देख सकते हैं।
Source- Google Image and किसान समाधान डॉट कॉम।