आधार कार्ड में यदि नाम, उम्र आदि में गलती हो गई है तो जाने कितनी आसानी से इसे ठीक करा सकते हैं

0
1172
- Advertisement -

आधार कार्ड, एक ऐसा कार्ड जिसके बाड़े में शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जिसको आज के समय में इसके बाड़े में जानकारी न हो या फिर इसे पहचान न सके। आज के समय में इस कार्ड को कुछ हद तक इंसायक्लोपीडिया कह दें तो कोई अतिसयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इस कार्ड का उपयोग हम बैंक एकाउंट खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनाने तक में करते हैं। बच्चों का नामांकन करवाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, वगेरह वगैरह में आपको इस कार्ड की आवश्यकता होती है। और तो और आज के समय में हर कदम पर आपको साथ देने वाला यह कार्ड हो गया है।

आधार कार्ड की जरूरत कहां कहां होती है:-

- Advertisement -

यदि आप पेंशनधारी हैं और आपने अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो आपको मासिक पेंशन नहीं मिल पायेगी। इसी तरह यदि पैन नंबर को आपने आधार से लिंक नहीं करवाये हैं तो पेन कार्ड की मान्यता खत्म हो जाती है और उसके बगैर आप टैक्स रिटर्न भी नहीं भर सकते हैं। आधार कार्ड है तो डिजिटल लॉकर का प्रयोग कर अपने महत्वपूर्ण कागजात रख सकते हैं रख सकते हैं। जनधन योजना में भी आधार कार्ड का ही प्रयोग होता है।

लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने की वजह से यह हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जन्म तिथि में सुधार की सुविधा दी है। जन्म तिथि में सुधार की सुविधा का मौका UIDAI ने एक बार लोगों को दिया है। वहीं मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी। अब यूआईडीएआई ने आधार में नाम और जन्मतिथि में सुधार के लिए जरूरत कागजात को भी कम कर दिया है। आइये जानते हैं अब किन किन दस्तावेजों की जरुरत होगी……

नाम में सुधार कराने के लिए हमें निम्न डॉक्यूमेंट्स जरूरी है:-

UIDAI ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए दो बार मौका देने का फैसला किया है। नाम ठीक कराने के लिए आपके पास पासपोर्ट, पैनकार्ड, मतदाता आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी पहचान पत्र, शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड, हथियार लाइसेंस, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशनकर्ता फोटो कार्ड, आवास प्रमाण पत्र जिसमें फोटो हो, ग्राम पंचायत प्रमुख द्वारा लेटर हेड पर जारी पते का प्रमाण पत्र आदि में से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए। इसे लेकर आधार केन्द्र पर जाकर हम अपना नाम सुधार करवा सकते हैं।

जन्म तिथि में बदलाव के लिए हमें निम्न डॉक्यूमेंट्स चाहिए:-

UIDAI ने जन्म तिथि में सुधार के लिए कुछ नियम तय किये हैं। इसके तहत यदि जन्म तिथि में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।

इन सभी चीजों में बदलाव के लिए आपको निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी

जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज आपके साथ होना चाहिए।

- Advertisement -