Covid-19: अब नहीं देना होगा अगले तीन महीने का टर्म लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, RBI ने जारी किया निर्देश

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केंद्र सरकार आमलोगों को लॉकडाउन के दौरान हुई परेशानी को देखते हुए समय समय पर सुविधाएं मुहैया करा रही है। जैसा कि मालूम हो कि नया वित्तीय वर्ष चालू हो चुका है इसको लेकर बैंकों में कई नए नियम व बदलाव लागू किये गए हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नियमों में ढील देने की घोषणा की है। साथ ही 31 मार्च की समयसीमा भी बढ़ा दी है।

कोरोना वायरस की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन महीने तक किसी भी तरह की EMI और क्रेडिट कार्ड बिल नहीं चुकाने की मोहलत दी है। तो वहीं टैक्स जमा करने की तय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। एक तरफ RBI ने जहां 19-20 का आइटी रिटर्न 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है तो वहीं दूसरी ओर आधार से पैन लिंक करने की अवधि भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

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गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस के बीच नकदी संकट से जूझ से लोगों को राहत देते हुए टर्म लोन और क्रेडिट कार्ड पेमेंट तीन महीने तक टालने के लिए बैंकों को सलाह दी थी और सबसे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने यहां RBI के नियमों को लागू किया और धीरे-धीरे सभी बैंक लागू कर रहे हैं।

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