दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा: यदि आप कार में अकेले भी हैं तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा वर्ना चालान कटेगा

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दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि आप अकेले कार में सफर करेंगे तो भी आपको मास्क पहनना पड़ेगा। एक जनहित याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पब्लिक प्लेस पर जब भी आपकी कार रहेगी तो भले ही आप कार में अकेली हों, आप को मास्क जरूर पहनना पड़ेगा। बताते चले कि कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। कल यानि मंगलवार को कोरोना मरीजों की संख्या एक लाख 15 हजार को पार कर चुकी है।

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कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कार एक पब्लिक प्लेस है और यदि आपने नियम तोड़ा तो आप पर जुर्माना किया जाएगा यानी कि चालान कटेगा।

कोशी की आस आप लोगों से विनम्र निवेदन करता है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का शब्दशः पालन करें और दो गज दूरी मास्क है जरूरी को पालन जरूर करें।

स्पेशल डेस्क
कोशी की आस@नई दिल्ली

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