दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि आप अकेले कार में सफर करेंगे तो भी आपको मास्क पहनना पड़ेगा। एक जनहित याचिका के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पब्लिक प्लेस पर जब भी आपकी कार रहेगी तो भले ही आप कार में अकेली हों, आप को मास्क जरूर पहनना पड़ेगा। बताते चले कि कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। कल यानि मंगलवार को कोरोना मरीजों की संख्या एक लाख 15 हजार को पार कर चुकी है।
Delhi High Court rules mask mandatory even if a person is driving alone. It states that a mask acts as a 'suraksha kavach' which would prevent the spread of COVID19. pic.twitter.com/litzyIQ4iN
— ANI (@ANI) April 7, 2021
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कार एक पब्लिक प्लेस है और यदि आपने नियम तोड़ा तो आप पर जुर्माना किया जाएगा यानी कि चालान कटेगा।
कोशी की आस आप लोगों से विनम्र निवेदन करता है कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का शब्दशः पालन करें और दो गज दूरी मास्क है जरूरी को पालन जरूर करें।
स्पेशल डेस्क
कोशी की आस@नई दिल्ली