एक बार फिर से सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल या 33 साल की सेवा की खबर वायरल हो रही है। वाइरल हो रही खबर के अनुसार डीओपीटी ने नए नियम को 1 अप्रैल से अमल में लाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने को केंद्रीय वित्त मंत्रालय को फाइल भेजी गई है।
खबर अनुसार इस नियम को अमल में लाने संबंधी प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (dopt) की ओर से अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को 33 वर्ष की सेवा अवधि या उम्र के 60 साल (इनमें से जो भी पहले आए) पूरे होने पर रिटायर किए जाने के नियम पर अमल होगा।
खबरों में नए नियम को 1-4-2020 से तत्काल प्रभाव से अमल के लिए फाइल को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को भेजा जाना बताया गया है। ज्ञात हो कि मैन पॉवर संबंधी योजनी व नीति निर्धारण के लिए डीओपीटी ही नोडल विभाग है।
(कोशी की आस इस ख़बर की पुष्टि नहीं करता है।)