सावधान: प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर के गलत इस्तेमाल करने पर होगी 6 महीने की जेल और भाड़ी भरकम्प जुर्माना

0
300
- Advertisement -

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के तस्वीर का गलत इस्तेमाल करने वालों अब जड़ा सावधान हो जायें। 6 महीने की सजा या लाखों की दंड हो सकती है। दरअसल प्राइवेट कंपनियों द्वारा विज्ञापन में पीएम की तस्वीर इस्तेमाल किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने प्रतीक एवं नाम (अनुचित प्रयोग रोकथाम) कानून-1950 में पहली बार सजा का प्रावधान लाने जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार जुर्माने की रकम में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है।

- Advertisement -

उपभोक्ता मंत्रालय ने सात दशक पुराने कानून में संशोधन का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उस पर कानून मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी है। इसमें सजा को शामिल करने के साथ ही जुर्माने की राशि में हजार गुना बढ़ोतरी की बात कही गई है। वैसे अभी इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।

सरकार इस ड्राफ़्ट को इस सत्र में पास कराना चाहेगी।इस ड्राफ्ट के मुताबिक पहली बार पीएम और प्रेसीडेंट की तस्वीर का गलत इस्तेमाल करने पर एक लाख रुपये के जुर्माने की बात कही गई है। एक बार से अधिक बार ये गलती करने पर 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार कानून का उल्लघंन किए जाने पर 3 से 6 महीने की जेल हो सकती है।

प्रतीक एवं नाम कानून प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे उच्च और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्रीय प्रतीकों और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षक है। इसका उद्देश्य इनका व्यावसायिक उपयोग किए जाने से रोकना है। पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर का दुरुपयोग करने पर 500 रुपये के ज़ुर्माने का प्रावधान था।गौ

गौरतलब है कि आर्थिक जुर्माने के कम होने की वजह से प्रभाव ना होते देख कानून में बदलाव की रुपरेखा तैयार की गई।

- Advertisement -